इंदौर में हेलमेट पहने बिना दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह नियम 1 अगस्त 2025 से लागू किया जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार को इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। अगर कोई पेट्रोल पंप इस आदेश का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जमानत राशि जब्त हो सकती है। लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के तहत केस भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने इंदौर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली जिसमें यह जरूरी निर्देश दिए गए।
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