राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार आगामी 13 सितम्बर शनिवार को समस्त न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रशासनिक न्यायाधिपति विवेक रूसिया के निर्देशन में आयोजित की जाने वाले इस आयोजन में समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागण से अपील की गई है कि लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु आवेदन/सूचना दे सकते हैं। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है।
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