13 सितंबर को बीएसएनएल प्रकरणों हेतु नेशनल लोक अदालत

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार आगामी 13 सितम्बर 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत इंदौर सहित खंड़वा, खरगोन, धार, झाबुआ में भी आयोजित की जायेगी। इस लोक अदालत में बीएसएनएल द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु जिला न्यायालय इंदौर एवं तहसील न्यायालय में बकाया लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच एवं मोबाइल पोस्टपेड बिल से संबंधित प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

बीएसएनएल के क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक ने बताया कि उपभोक्ताओं द्वारा अपने बकाया बिलों की राशि लोक अदालत में जमा करने पर उन्हें नियमानुसार 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की आकर्षक छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। साथ ही उपभोक्ताओं के आग्रह पर उन्हें पुनः लीज़्ड सर्किट, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच तथा मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएँगी। बीएसएनएल के उपभोक्ता अपने बिल संबंधित प्रकरणों का निराकरण बीएसएनएल के ग्राहक सेवा केंद्र, नेहरू पार्क स्थित कार्यालय राजस्व अनुभाग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी करवा सकते हैं।

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