11 साल वैध रहे मानवता नगर व सर्वसंपन्न नगर अब अवैध घोषित

गर निगम ने 11 साल पहले नगरीय सीमा में शामिल ग्राम पंचायत से वैध दो कॉलोनियों में गड़बड़ियां मिलने पर अवैध घोषित कर दिया है। बिचौली हप्सी पंचायत की यह दो कॉलोनियां नगरीय सीमा में शामिल की गई थीं। रहवासी संघ के आवेदन पर इसे अवैध घोषित करके वैध करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निगम अफसरों के मुताबिक 2014 में शहर के 29 गांव नगरीय सीमा में शामिल किए गए थे। इनमें कई वैध व अवैध कॉलोनियां हैं। कॉलोनी सेल के अनुसार ग्राम बिचौली हप्सी पंचायत क्षेत्र में करीब 25 एकड़ में बसे मानवतानगर व 24 एकड़ में बसे सर्वे में 900 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां मिलीं

नगर निगम सीमा में शामिल 29 गांवों में वैध व अवैध कॉलोनियों का सर्वे किया गया है। इसके आधार पर करीब 900 वैध-अवैध कॉलोनियां सामने आई हैं। इनमें वैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दस्तावेज के अनुसार मौके पर जांच करवाई जा रही है। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए भी प्रक्रिया अलग से चल रही है, जिससे यह कॉलोनियां वैध हो सकें और नगर निगम इनमें विकास अनुमतियां जारी कर सके। इसके लिए चरणबद्ध प्रक्रिया की जा रही है। पहले 100 कॉलोनियां ली गई हैं, जिनमें 34 के लिए पहले चरण में प्रक्रिया शुरू की गई है।

सर्वसंपन्न नगर के दस्तावेजों की जांच प्रशासन से करवाई गई। रिपोर्ट में इन कॉलोनियों में कई गड़बड़ियां मिलीं। अपर आयुक्त कॉलोनी सेल मनोज पाठक ने कहा, ऐसी कॉलोनियों को शून्य पर लाकर फिर से वैध करने की प्रक्रिया करना होगी। इसके लिए रहवासी संघ से प्राप्त आवेदन के आधार पर दोनों कॉलोनियों को पहले अवैध घोषित किया है। इसके बाद अब दोनों कॉलोनियों को वैध घोषित करने की प्रक्रिया निगम शुरू करेगा।

यह गड़बड़ियां

  1. स्वीकृत लेआउट से ज्यादा पर कॉलोनी का विकास कर दिया गया।
  2. मौके पर किया गया विकास कार्य भी पूरा नहीं है।
  3. बगीचों को छोटा कर
  4. आवासीय प्लॉट दे दिए।
  5. लेआउट से ज्यादा निर्माण कर लिया गया।
  6. इन्फॉर्मल सेक्टर के लिए जरूरी जगह नहीं छोड़ी गई है।
  7. आरई टू की जद में कई अवैध निर्माण हैं।
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