फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई

इंदौर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ मौसम 2025 में फसलों का बीमा प्रारंभ हो गया है। फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम की भरपाई हेतु भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है, जिसमें ऋणी तथा अऋणी दोनों ही प्रकार के किसान अपनी अधिसूचित फसलों का अधिसूचित क्षेत्र हेतु बीमा करा सकते है। इस वर्ष खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक संबंधित बैंकों/समितियों के माध्यम से किया जा सकता है।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने बताया कि जिले की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन हेतु 900 रुपये प्रति हेक्टर, मक्का हेतु 630 रुपये प्रति हेक्टर की बीमा प्रीमियम राशि निर्धारित है। किसान उक्तानुसार बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित होकर फसलों में होने वाले जोखिम की भरपाई कर सकते है। डिफॉल्टर (NPA) एवं अऋणी कृषक भी CSC/Bank के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए SBI एवं कृषि विभाग से संपर्क कर कृषक अपनी फसल का बीमा करा सकते है। अऋणी कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, मोबाईल नंबर, भू-अधिकार पुस्तिका, बैंक पास बुक, बोनी प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा।

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