यदि आप प्राइवेट नौकरी से परेशान हो गए हैं यदि कारोबार या व्यापार शुरू करने का सोच रहे हैं, लेकिन शुरुआती और खुद का कोई निवेश के लिए जरूरी पूंजी की व्यवस्था में परेशानी आ रही है, तो मप्र सरकार की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। योजना का संचालन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग करता है। यदि आपके पास बिजनेस आइडिया है, तो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ एमएसएमई विभाग से संपर्क करें।
यह है फायदा
50 हजार से लेकर 10 लाख रुपए तक की फंडिंग मिलेगी। लोन के ब्याज पर 30 फीसदी सब्सिडी सरकार देती है, जो 2 लाख रुपए तक होती है। ट्रेनिंग दिलाने में भी एमएसएमई विभाग मदद कर सकता है। कर्ज चुकाने के लिए 7 साल तक का समय मिलता है। इस योजना में वर्कर को प्रशिक्षण दिलाने के लिए 15% अनुदान और 75% अंशदान भी सरकार द्वारा दिया जाता है। 11 साल से चल रही इस योजना में प्रदेशभर में 1 लाख से अधिक युवा अपना रोजगार स्थापित कर चुके हैं।
किसको मिलेगा लाभ
यदि आपकी उम्र 45 वर्ष से कम है, तभी आप योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि आय की कोई सीमा इस योजना में नहीं है, लेकिन आयकरदाता नहीं होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए एमएसएमई विभाग की वेबसाइट https://www.myscheme.gov. in से मदद मिलेगी। एमपी ऑनलाइन पोर्टल के साथ-साथ एमपी ऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से भी इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।
यहां विजिट करें
निकटतम एमपी ऑनलाइन कियोस्क का पता जानने के लिए https://www.mponline.gov.in/Portal/UserInterface/KIOSK/AuthKIOSKList.aspx पर विजिट करें।