इंदौर में अप्रैल तक डीजे व लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध

आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर कलेक्टर ने डीजे-लाउड स्पीकर पर पर प्रतिबंध लगा दिया है। फरवरी माह में सभी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जो अप्रैल तक चलेंगी। इसके चलते इंदौर में डीजे और लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकेंगे।

कलेक्टर आशीष सिंह ने गुरुवार को धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि जुलूस या आयोजन में मीडियम साइज के अधिकतम दो डीजे बॉक्स या लाउड स्पीकर बजा सकेंगे। लेकिन इसके लिए भी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे-लाउड स्पीकर प्रतिबंधित रहेंगे।

कलेक्टर ने गुरुवार को इस संबंध में तीन पेज का आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने जारी आदेश में बताया कि बाइक और स्कूटर पर प्रेशर हॉर्न भी प्रतिबंधित रहेगा। इनकी बिक्री भी प्रतिबंधित की गई है। इस संबंध में कलेक्टर से शिकायत की जा सकेगी। यह आदेश 6 फरवरी से 5 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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