उप संचालक कृषि सी.एल. केवड़ा ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल के नुकसान की भरपायी के लिये फसल बीमा वरदान है। पीएम फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा का कार्य 01 जुलाई से प्रारंभ है। शासन द्वारा फसल बीमा कराने की तारीख बढ़ा दी गई है। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि अऋणी कृषकों के लिए 14 अगस्त और ऋणी किसानों के लिए 31 अगस्त 2025 कर दी गई है। किसानों को फसल बीमा करवाने के लिए बैंक पासबुक, फसल बोवनी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बही और बटाईदार किसान या किराए पर ली गई भूमि के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े
Join Now
हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें
Join Now