स्वच्छ पेयजल हर रहवासी का बुनियादी हक है। दूषित पानी आपको न केवल बीमार कर सकता है, बल्कि आपकी सेहत पर दूरगामी परिणाम भी डाल सकता है। बीमारी से बचना है तो चुप न रहें- शिकायत दर्ज कराना ही समाधान की पहली सीढ़ी है।
नगरीय निकाय और पंचायत की जिम्मेदारी
शहरों में नगरीय निकाय और गांव में पंचायत की यह जिम्मेदारी है कि वह आपको स्वच्छ पेयजल मुहैया कराए। अकसर बारिश में जलभराव के कारण दूषित पेयजल सप्लाय की शिकायतें आती हैं। लेकिन यदि आप आवाज नहीं उठाएंगे, तो समस्या का हल नहीं होगा। इसलिए तुरंत इस मामले में शिकायत दर्ज कराएं।
शहरी क्षेत्र
हेल्पलाइन नंबर, ई-मेल से शिकायत इंदौर नगर निगम सीमा में रहने वाले हेल्पलाइन नंबर 0731-2535555 और 0731-2360201 पर शिकायत करें या मेयर हेल्पलाइन नंबर 311 एप पर भी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत में मकान-फ्लैट की संपत्ति और वाटर आईडी दर्ज करें।
ग्रामीण क्षेत्र
जल दर्पण पोर्टल पर करें शिकायत यदि ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत में रहते हैं तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के ‘जल दर्पण पोर्टल पर शिकायत करें। इन शिकायतों को पीएचई और पंचायत को भेजा जाता है। इसके लिए
0755-2779416 पर कॉल या info@mphed.gov. in पर शिकायत का विवरण दें।