राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं का प्रचार-प्रसार तथा समाज के पिछड़े तबके के लोगों को एवं जरूरतमंदों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से पैरालीगल वालंटियर की नियुक्ति की जायेगी।
ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हो, परंतु राजनीतिक व्यक्ति न हो, शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्ति, विधि छात्र, एमएसडब्ल्यू, डॉक्टर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला संगठनों के सदस्य, नगर पालिका नगर निगम संस्थाओं के स्वैच्छिक कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूहों से संबद्ध कोई व्यक्ति, दूरस्थ एवं दुर्बल समूहों से संबद्ध कोई व्यक्ति पैरालीगल वालेंटियर्स के लिए पात्र माने जायेंगे। न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर शिवराज सिंह गवली द्वारा बताया गया कि पैरालीगल वालेंटियर का पद पूर्णतः अवैतनिक है। पैरालीगल वालेंटियर की नियुक्ति मानदेय के आधार पर की जाती है। इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना आवेदन कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन पत्र 13 जून की शाम 5 बजे तक जमा किये जा सकते है।