इंदौर जिले में देपालपुर तहसील क्षेत्र की तेजू बाई की सांप के कांटने से हुई मृत्यु पर उनके परिजन मनोहर पिता नारायण को मध्यप्रदेश राजस्व पुस्तक तथा संशोधित प्रावधान के अंतर्गत 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। यह सहायता राशि एसडीएम देपालपुर श्री आर.एम. त्रिपाठी ने स्वीकृत की है।
आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा, आपदा मोचक निधि के तहत, मृतक के परिजनों को ये राशि दी जाती है। इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर्पदंश से मृत्यु की पुष्टि होना अनिवार्य है। सहायता राशि पाने के लिए, सर्पदंश से मृत्यु होने पर 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को इसकी जानकारी देनी होगी।
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े
Join Now
हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें
Join Now