राज्य शासन के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा 24 फरवरी 2025 के बाद स्थापित होने वाले पात्र स्टार्टअप को मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 अंतर्गत 10 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से 12 माह तक सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में पात्र स्टार्टअप को बैंक से ऋण प्राप्त करने पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान एवं 15 प्रतिशत दर से अधिकतम 15 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है।
अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र पोलोग्राउंड इंदौर के प्रबंधक श्री जयन्त सिंह (98260-68813) एवं सहायक प्रबंधक श्री आदित्य मोहन गुप्ता (94065-11567) से संपर्क किया जा सकता है।
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