किरायेदारों को परेशान नहीं कर पाएंगे मकान मालिक, मोदी सरकार ने जारी किए नए नियम

रेंट एग्रीमेंट रूल्स 2025
मुंबई, दिल्ली जैसे अन्य शहरों में हर कोई अपना खुद का घर ले पाए? ये काफी मुश्किल नजर आता है और खासतौर पर पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से घर की कीमतें बढ़ी हैं। ऐसे में एक तबका आज भी किराए पर रहने को मजबूर है। कोई दूर-दराज से नौकरी के लिए शहरों में आता है, तो कोई पढ़ाई के लिए आदि।

ऐसे में जो लोग किराए पर रहते हैं उनकी एक दिक्कत लंबे समय से चली आ रही थी और वो ये कि मकान मालिक अपनी चलाते हैं। इसी के लिए अब सरकार ने नया रेंट एग्रीमेंट नियम 2025 बनाया है, जो किराएदारों के हक के लिए है। तो चलिए जानते हैं भारत सरकार के इस नए रेंट एग्रीमेंट नियम 2025 में क्या है। किराएदार अगली स्लाइड्स में इस नियम के बारे में जान सकते हैं।

क्या है रेंट एग्रीमेंट नियम 2025?
दरअसल, भारत सरकार द्वारा रेंट एग्रीमेंट नियम 2025 बनाया गया है, जो मकान मालिकों और किराएदारों के बीच के विवाद को खत्म करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। इसके तहत मकान मालिक मनमाने ढंग से किराया नहीं बढ़ा पाएंगे, अधिक सिक्योरिटी के पैसे नहीं ले पाएंगे आदि।

रेंट एग्रीमेंट नियम 2025 में हैं ये नियम
1.साइन करने के 60 दिनों के भीतर किराएदार के पास डिजिटल स्टैंप किया हुआ और ऑनलाइन रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी होगा।
2.किराए पर घर लेने पर 2 महीने से अधिक का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले सकते और कर्मशियल किराया 6 महीने से अधिक नहीं लिया जा सकेगा।
3.अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया, तो राज्यों के हिसाब से 5000 रुपये शुरू होने वाला जुर्माना लग सकता है।
4.अगर मकान मालिक को किराया बढ़ाना है तो ये 12 महीने पूरे होने के बाद ही बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही मकान मालिक द्वारा 90 दिनों का लिखित नोटिस देना भी जरूरी होगा।
5.अगर किराएदार के रूम में कोई मरम्मत की जरूरत है तो मकान मालिक को उसे 30 दिनों के भीतर सही करवाना होगा। वरना किराएदार उसे खुद ठीक करवा सकता है और किराए के पैसों से मरम्मत पर किया गया खर्च काट सकता है।
6.किराए पर लिए हुए कमरे या घर में आने से पहले मकान मालिक को कम से कम 24 घंट पहले लिखित नोटिस देना होगा।
7.अगर किसी को किराए से निकालना है तो इसकी परमिशन सिर्फ रेंटर ट्रिब्यूनल के आदेश से और सिर्फ कानूनी तौर पर बताए गए आधार पर ही की जा सकेगी। अपनी मर्जी से मकान मालिक ऐसा नहीं कर सकता।
8.किराएदारों को किराए वाले रूम या घर आदि पर रहने से पहले पुलिस वेरिफकेशन करवाना होगा।
9.अगर कोई मकान मालिक किराएदार को जबरदस्ती निकालता है, डराता है, धमकाता है, बिजली-पानी का कनेक्शन काटता है या ऐसी धमकी देता है आदि। ऐसे में मकान मालिक के खिलाफ कानूनी तौर पर सजा का प्रावधान है।

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