इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में गुरुवार से दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य रहेगा।
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह नियम पहले से है, पर अब इसमें सख्ती बरती जाएगी। इंदौर में अगस्त में पेट्रोल के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया था, लेकिन एक माह बाद कलेक्टर ने आदेश निरस्त कर दिया।
वर्तमान में हेलमेट न पहनने पर 300 रुपए का चालान बनता है।
डीआईजी पीटीआरआई टीके विद्यार्थी बोले – अगले चरण में पूरे प्रदेश में लागू करेंगे।
बेंगलुरु : हेलमेट लगाया, चालान 50% घटे, मौतें भी घटी
बेंगलुरु में 2024 के पहले 6 माह में हेलमेट न पहनने पर 19.33 लाख चालान हुए तो 2025 की समान अवधि में आंकड़े 9.43 लाख रह गए।
डब्लयूएचओ के अनुसार, हेलमेट से मौत का खतरा 70% घटता है।
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े
Join Now
हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें
Join Now